निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में एकमात्र गवाह यानी निर्भया के दोस्त की गवाही को चुनौती देने वाली पवन के पिता की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि दोषी पवन गुप्ता के पिता ने इस याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें ऐसी ही उनकी एक पूर्व याचिका खारिज कर दी गई थी।
मामले में दोषी पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया है कि निर्भया के दोस्त व मामले में एकमात्र गवाह अवनींद्र ने पैसे लेकर मीडिया चैनलों को साक्षात्कार दिए जिससे मामले की जांच प्रभावित हुई।
पुरानी याचिका में अदालत ने क्या कहा था
ऐसी ही एक याचिका पवन के पिता ने पहले भी डाली थी जिसे पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिरोही ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दिया।
दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिरोही ने कहा था कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि मामले की जांच प्रभावित हुई। इसलिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के समक्ष हीरालाल गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कहा कि युवक के साक्षात्कारों से प्रतीत होता है कि वह दोषियों को फांसी पर लटका देखना चाहता है।